Hijab Controversy: बेवजह तूल मत दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब केस में सुनवाई से किया इनकार, कहा-हम देख रहे
Hijab controversy: SC says it will take up plea at appropriate time
कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसपर सुनवाई करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है और कहा है कि इसे तूल ना दें
हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है और कहा है कि फिलहाल मामला हाई कोर्ट को ही देखने दीजिए, समय आने पर इस मामले के बारे कोर्ट विचार करेगा. बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी और कोर्ट से इस बारे में संज्ञान लेने को कहा था. लेकिन सुप्रीम ने इस मामले में सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया
स्थानीय मामले को राष्ट्रीय समस्या न बनाएं
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी होने दीजिए, सही वक्त आने पर कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि एक स्थानीय मामले को राष्ट्रीय समस्या न बनाएं.
कोर्ट ने कल ही कहा था कि स्कूल-कॉलेजों में किसी धर्म विशेष के वस्त्र के ड्रेस कोड की अनुमति नहीं होनी चाहिए और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि स्कूलों को बंद नहीं रखना चाहिए, खोल देना चाहिए. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सोमवार से स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए हैं.
आज सुप्रीम कोर्ट में बेंगलुरू के रहने वाले मोहम्मद आरिफ के अलावा कर्नाटक के मस्ज़िद, मदरसों के एक संगठन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश दिया था कि अंतिम आदेश तक छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं. इस आदेश के बाद अब स्कूल-कॉलेजों में हिजाब और भगवा गमछा दोनों का उपयोग बंद करना होगा. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.