
राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय के फीस में दी गई छूट के आदेशों की पलना को सुनिश्चित करवाये – पुनीत कर्णावट
राजस्थान सरकार ,राजस्थान विद्यालय(फीस का अधिनियम)2016 को लागू करवाये
उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र
विगत करीब 9 माह से कोविड-19 महामारी के विश्व व्यापी प्रभावों से ना देश अछूता रहा ना हमारा राज्य राजस्थान।
समाज के सभी क्षेत्रो एवं वर्गों पर इसका कुप्रभाव पड़ा। इस दौरान स्कूल बंद रहे, आर्थिक कुप्रभावो के चलते अभिभावको ने पूरी फीस जमा करवाने में असमर्थता जारी की वही निजी स्कूलो का प्रयास रहा कि अभिभावक फीस जमा करवाये। इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों एवं स्कूल – दोनो पक्षकारों में काफी विवाद हुआ – धरने, अनशन, रैली के रूप में जनता सड़को पर उतरी साथ ही न्यायालय की शरण मे आई।
ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर हुवा जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिभावकों को स्कूल फीस की कुल राशि में छूट / राहत प्रदान करने के आदेश हुवे। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के आदेश 28.10 .2020 को वैद्य ठहराया साथ ही निजी विद्यालयों द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियम) अधिनियम 2016 की पालना को सुनिश्चित करते हुए फीस लेने का निर्देश भी दिया है। उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया है की कई स्कूलों द्वारा मनमानी रूप से संपूर्ण फीस को ट्यूशन फीस के रूप में दर्शा रखा रखा है जो की फीस एक्ट 2016 के विपरीत है अतः इस एक्ट के प्रावधानों के तहत विद्यालय फीस कमेटी का गठन एवं उसमें स्कूल द्वारा फीस के तहत विभिन्न मंदो के स्पष्ठ अंकन किये जाने पर भी निर्देश दिए।
राजस्थान सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश कि पालना को सुनिश्चित करवाये जिससे प्रभावित पक्ष को कोविड के कुप्रभावों में राहत मिले साथ ही दोनो पक्षों में समाधान का विधिक मार्ग प्रशस्त हो।